राज्य के नीति निर्देशक तत्व
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राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग ४ के अनुच्छेद ३६ से ५१ तक शामिल किए गये हैं । इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित हैं । निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वो तत्व हैं, जिनके अनुसार इन्हे अपनें अधिकारों का प्रयोग करना होता हैं ।
[संपादित करें] राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य
राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य सामूहिक रुप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतन्त्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हैं ।