राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५
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भारतीय संसद द्वारा २ फरवरी, २००६ को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम,२००५ योजना ग्रामीण छेत्रों में रोज़गार शुरु करने के लिए प्रारम्भ की गई ।
[संपादित करें] मुख्य विशेषताएं
- राज्य सरकारें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहें, कम से लम १०० दिन का गारंटीशुदा वेतन सोज़गार मुहेया करएगी ।