आतंकवाद निरोधी अधिनियम, २००२
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अत्याचार विरोधी अधिनियम, २००२ - देश में आतंकवाद पर अकुंश लगाने के उद्देश्य से २ अप्रैल, २००२ को टाडा के स्थान पर एक नया आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा लागु किया गया । संसद के दोनो सदनों के संयुक्त अधिवेशन में २६ मार्च, २००२ पारित होने के बाद २ अप्रैल, २००२ को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह विधेयक एक अधिनियम पोटा के रुप में आस्तित्व में आया ।
यह भारतीय संविधान-सम्बन्धित लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है।
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